पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने शनिवार को 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। उक्त मामले की संपूर्ण सुनवाई तीन माह में पूरी कर आरोपी को सजा सुनाई गई। विशिष्ट लोक अभियोजक राजेश पालीवाल ने बताया कि पीड़िता के पिता ने राजनगर थाने में दी रिपोर्ट में बताया था कि 5 नवंबर 2024 को वह काम से गांव से बाहर गया था। उसके पड़ोसी ने फोन पर बताया कि उसकी बेटी घर पर रो रही है। पिता घर पहुंचे तो बेटी ने बताया कि दिनेश ने गंदी हरकत की और रोने पर उसका मुंह दबाया और जान से मारने की धमकी भी दी।
तीन माह में सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई
इस पर राजनगर थाने के तत्कालीन वृत्त निरीक्षक योगेश चौहान ने मामले की जांच कर पोक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश की। साथ ही डीएनए व एफएसएल रिपोर्ट भी पेश की। पीड़िता व सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक पालीवाल ने 15 गवाह व 20 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने आरोपी दिनेश (25) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने महज तीन महीने में सुनवाई पूरी कर आरोपी को सजा सुनाई।
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