यूपी के सुल्तानपुर में यासीन खान ने नाबालिग हिंदू किशोरी पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने और निकाह की जबरन कोशिश की। उसे अरेस्ट कर लिया गया है।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है।
यहाँ यासीन खान नाम के युवक ने 13 साल की हिंदू किशोरी पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने और निकाह की जबरन कोशिश की। उसके चंगुल से बेटी को छुड़ाने गए पिता पर यासीन और उसके दोस्तों ने मिलकर हमला भी किया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश कर रही है।
क्या है मामला?
पीड़िता के पिता के मुताबिक, वह सुल्तानपुर जिले के गाँव गोडवा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी छोटी बेटी नौंवी कक्षा की छात्रा है। मंगलवार (16 सितंबर 2025) को दोपहर बाद जब बेटी घर नहीं लौटी, तो परिवार को चिंता हुई। तलाश करते हुए पिता पर्यावरण पार्क के पास पहुँचे, जहाँ उनकी बेटी पड़ोस में रहने वाले युवक यासीन खान और उसके कुछ दोस्तों के साथ खड़ी थी।
जब पिता ने बेटी से घर चलने को कहा, तो यासीन ने विरोध करते हुए कहा कि अब वह उनकी बेटी नहीं है, उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया है और अब उसका नाम ‘रुखसार’ है। यासीन ने यह भी कहा कि वह किशोरी से निकाह करेगा।
पिता जब बेटी को साथ ले जाने लगे, तो यासीन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे, तब आरोपित और साथी वहाँ से भाग निकले। किसी तरह पिता ने यासीन को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।
पीड़िता के पिता का बयान
पीड़ित किशोरी के पिता ने बताया, “मेरे पड़ोस में ही रहने वाला यासीन खान पिछले एक साल से मेरी बेटी को बहला फुसलाकर और धमका कर उसका ब्रेनवाश कर इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बना रहा है।”
FIR में उन्होंने आरोप लगाया, “जब मैंने अपनी बेटी से वापस चलने कहा तो बगल में खड़े लड़के ने कहा- ये कही नहीं जायेगी अब तुम्हारी बेटी नहीं है। इसने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते और मेरे साथ अपने साथियों समेत मारपीट करने लगा, जिससे मेरे हाथ में चोट आई है और चेहरे में आँख के पास भी गंभीर चोटे आई है।”
उसने कहा कि उसने उसका नाम बदलकर रुखसार रख दिया है। अब वह उसकी बीवी है और वह उससे निकाह भी करेगा।
पुलिस की कार्रवाई
कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर यासीन और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामला उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम (UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act), बीएनएस की धारा 137 (2), 87, 351 (2), 351 (3) के तहत दर्ज किया गया है।
इस मामले की FIR कॉपी ऑपइंडिया के पास मौजूद है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है और फरार आरोपितों की तलाश जारी है। किशोरी की काउंसलिंग भी कराई जा रही है।
You may also like
Bank Jobs: पंजाब एंड सिंध बैंक में इन पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन
पाकिस्तान के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग 11 में बदलाव
Rashifal 21 September 2025: इन राशियों के लिए मिला जुला होगा दिन, मिलेंगे अच्छे समाचार, जाने क्या कहता हैं राशिफल
महिंद्रा ने SUVs की कीमतों में की भारी कटौती, जानें नए रेट्स
बार-बार पेशाब जाने से हैं` परेशान? तो अपनाएँ यह उपाय नहीं लगाएंगे टॉयलेट के चक्कर