New Delhi, 19 अक्टूबर . देश में तेजी से बढ़ रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दुरुपयोग को लेकर अब Supreme court का दरवाजा खटखटाया गया है. एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर अदालत से मांग की गई है कि वह केंद्र Government को निर्देश दे कि एआई टेक्नोलॉजी के लिए एक व्यापक नियामक और लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क तैयार करे.
याचिका में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनियंत्रित उपयोग से नागरिकों की निजता, गरिमा और मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है. हाल के महीनों में डीपफेक तकनीक का दुरुपयोग जिस तेजी से बढ़ा है, उसने न केवल आम नागरिकों बल्कि सेलिब्रिटीज, पत्रकारों और सार्वजनिक हस्तियों तक को निशाना बनाया है.
याचिका के मुताबिक, बिना किसी नियंत्रण या जवाबदेही के एआई आधारित सिस्टम का इस्तेमाल कर लोगों की आवाज, चेहरा और व्यवहार की नकल तैयार की जा रही है, जिसे ‘डीपफेक’ कहा जाता है. इससे न सिर्फ लोगों की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि साइबर अपराध, ब्लैकमेलिंग और फेक न्यूज जैसी समस्याओं में भी वृद्धि हो रही है.
याचिका में Supreme court से यह भी अपील की गई है कि वह केंद्र Government को निर्देश दे कि एआई टेक्नोलॉजी से जुड़े प्लेटफार्मों की जवाबदेही तय करने के लिए एक राष्ट्रीय एआई रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए. यह संस्था डीपफेक और अन्य हानिकारक एआई कंटेंट पर निगरानी रखे और उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए.
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पहले से ही एआई और डीपफेक से संबंधित कई मामले लंबित हैं. Supreme court से अनुरोध किया गया है कि इन सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर किया जाए, ताकि इस विषय पर एकसमान दिशा-निर्देश तय किए जा सकें.
याचिका में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका दायर की गई है, जिसमें Supreme court से ‘परमादेश’ जारी करने की मांग की गई है ताकि केंद्र Government को एआई के दुरुपयोग पर तुरंत नियंत्रण के लिए ठोस कानून बनाने के लिए बाध्य किया जा सके.
हाल के एक वर्ष में India में एआई तकनीक की पहुंच तेजी से बढ़ी है. पिछले कुछ महीनों में social media पर बड़ी संख्या में ऐसे वीडियो, फोटो और ऑडियो सामने आए हैं जो पूरी तरह एआई जनरेटेड डीपफेक हैं.
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वीकेयू/वीसी
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