लेह, 9 अक्टूबर . लेह जिला प्रशासन ने social media पर अफवाह, फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार पर रोक लगाने के लिए सख्त आदेश जारी किया है. जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक ने आदेश जारी करते हुए कहा कि social media के माध्यम से फैल रही झूठी खबरें और अफवाहें कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए इस पर रोक आवश्यक है.
आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति लेह जिले की सीमा के भीतर किसी भी social media प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरें, अफवाहें या अपुष्ट सूचनाएं साझा, प्रसारित या फॉरवर्ड नहीं कर सकेगा.
साथ ही, social media ग्रुप के एडमीन को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने ग्रुप में साझा किए जा रहे कंटेंट की निगरानी करें. यदि कोई संदेश भ्रामक, गलत या अफवाह फैलाने वाला पाया जाता है, तो उसे तुरंत डिलीट किया जाए. साथ ही, व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडमिन ओनली मोड सक्रिय करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि गलत सूचनाओं के प्रसार को रोका जा सके.
आदेश में यह स्पष्ट रुप से कहा गया है कि फेक न्यूज, अफवाह या गलत जानकारी तैयार करने, साझा करने या आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह कार्रवाई प्रासंगिक कानूनों और धाराओं के तहत की जाएगी.
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह आदेश जनसुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के हित में जारी किया गया है और इसे एकपक्षीय रूप में लागू किया गया है. यह आदेश जारी होने की तारीख से दो महीने तक या अगले आदेश आने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा.
आदेश में आगे कहा गया है कि लेह प्रशासन social media पर गलत जानकारी फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखेगा और कानून-व्यवस्था भंग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
–
पीएसके
You may also like
IND vs WI, 2nd Test: यशस्वी जायसवाल की दमदारी पारी, भारत ने पहले दिन वेस्टइंडीज पर कसा शिकंजा
IND vs WI: जायसवाल ने इस मामले में की कोहली की बराबरी, भारत ने पहले दिन बनाए 318 रन
धनतेरस पर भूलकर भी न दें किसी को उधार में ये चीजें, एक छोटी सी गलती करा सकती है भारी धन हानि!
सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी के साथ ₹10 से कम के ये 4 Penny Stocks भी आज 15% तक चढ़े, जानिए नाम और रिटर्न
नफरत और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं ओवैसी: यासिर जिलानी