New Delhi, 3 सितंबर . जहां केंद्र सरकार ने आवश्यकता की वस्तुओं पर जीएसटी शून्य कर दिया है तो वहीं विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया है. जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत टैक्स लगाने पर मुहर लगी.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Wednesday को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हानिकारक वस्तुओं पर जीएसटी का एक अलग स्लैब लगेगा, जो 40 प्रतिशत होगा. पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, एडेड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिग्स, पर्सनल यूज वाले एयरक्राफ्ट, लग्जरी कार और फास्ट फूड पर 40 प्रतिशत कर लगेगा.
कैसीनो, रेस क्लब, या आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में प्रवेश पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है. किसी रेस क्लब में सट्टेबाजों को लाइसेंस देने के लिए सेवाएं, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग भी 40 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आ गए हैं.
मोटर कारें और अन्य मोटर वाहन जो मुख्य रूप से व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए हैं, रेसिंग कारें शामिल हैं. अगर कोई व्यक्ति निजी उपयोग के लिए विमान लेता है तो उसे 40 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ेगा. साथ ही, आनंद या खेल के लिए नौका और अन्य जहाज लेते हैं तो उन्हें भारी भरकम 40 फीसदी कर देना पड़ेगा. रिवॉल्वर और पिस्तौल पर भी जीएसटी का दायरा बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है.
–
डीकेपी
You may also like
Delhi` NCR Night Life NCR की इन 6 जगहों पर लगा रहता है लड़के लड़कियों का जमावड़ा आधी रात तक चलती है रंगीन पार्टी
Aaj Ka Ank Jyotish 4 September 2025 : मूलांक 1 की लव लाइफ में बढ़ेगा रोमांस, मूलांक 6 को होगा धन लाभ, जन्मतिथि से जानें आज का भविष्यफल
पुतले` से शादी रचा कर प्रेग्नेंट हुई महिला, बच्चा भी पुतला पैदा किया, बोली- 35 मिनट लेबर पेन हुआ
ट्रेन में अवैध वेंडरों की चाय से यात्रियों को हुई परेशानी
हरी सीख: अस्थमा, गठिया और अन्य बीमारियों के लिए चमत्कारी उपाय