नई दिल्ली/रांची, 28 मई . सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सरकारी स्कूलों में करीब 26 हजार सहायक आचार्यों (सहायक शिक्षक) की नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट एक माह में जारी करने का आदेश दिया है.
बुधवार को इस मामले में परिमल कुमार एवं अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव एवं झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के सचिव को निर्देश दिया है कि वे रिजल्ट जारी करने के आदेश का अनुपालन कर इस संबंध में अदालत में रिपोर्ट दाखिल करें.
कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार की ओर से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट (सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी शामिल रखने की मांग वाली अरविंद कुमार ठाकुर एवं अन्य की एसएलपी पर भी बुधवार को सुनवाई की.
कोर्ट ने एसएलपी दाखिल करने वालों की दलीलों को न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि इसे कोर्ट का समय नष्ट करने का मामला बताते हुए उन पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में ही इससे संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए इस परीक्षा में सीटेट अभ्यर्थियों को शामिल करने पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था.
कोर्ट ने कहा था कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में सिर्फ जेटेट (झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट) उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही शामिल किए जाएंगे.
झारखंड में जेएसएससी ने सहायक आचार्यों के 26,001 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2023 में शुरू की थी. इसकी परीक्षाएं वर्ष 2023 और 2024 में अलग-अलग चरणों में आयोजित की गई थीं.
कई तकनीकी वजहों से इसका रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया जा सका है. इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी, जिसमें पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से बताया गया था कि सितंबर, 2025 तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा.
अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के तहत आयोग को जून, 2025 तक रिजल्ट जारी करना होगा.
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एसएनसी/डीएससी
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