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15 अगस्त से शुरू होगा FASTag एनुअल पास, जानें कैसे करें आवेदन और किन दस्तावेज़ों की होगी ज़रूरत

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हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स देना अनिवार्य होता है। पहले यह प्रक्रिया नकद में होती थी, लेकिन अब ज्यादातर लोग FASTag का इस्तेमाल करते हैं, जिससे समय और ईंधन की बचत होती है। अब एक नया विकल्प जुड़ने जा रहा है — FASTag एनुअल पास। 15 अगस्त से यह सुविधा देशभर में शुरू हो जाएगी, जिससे नियमित यात्रियों के लिए टोल प्लाजा पर रुकने का झंझट खत्म हो जाएगा।

एक साल बिना रुके सफ़र का लाभ

FASTag एनुअल पास लेने के बाद वाहन मालिक एक पूरे साल तक संबंधित मार्गों पर बिना रुकावट यात्रा कर सकेंगे। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी होगा जो रोज़ाना या हफ्ते में कई बार हाईवे से गुजरते हैं। हालांकि, पास प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखना ज़रूरी है, वरना आवेदन प्रक्रिया में दिक्कत आ सकती है।



किन दस्तावेज़ों की होगी ज़रूरत?


एनुअल पास के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने चाहिए:


- वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)

- आधार कार्ड या पैन कार्ड

- बैंक खाता विवरण

अगर FASTag किसी कंपनी के नाम से जारी करवाना है, तो कंपनी के पंजीकरण से जुड़े दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करने होंगे। इन दस्तावेज़ों की जांच के बाद ही FASTag एनुअल पास जारी किया जाएगा।

आवेदन करने के आसान तरीके

FASTag एनुअल पास के लिए आवेदन दो मुख्य तरीकों से किया जा सकता है:

राजमार्ग यात्रा ऐप – ऐप में लॉगिन करके वाहन की डिटेल्स भरें, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।

NHAI की आधिकारिक वेबसाइट – ऑनलाइन फॉर्म भरकर और डिजिटल दस्तावेज़ अपलोड करके भी आवेदन किया जा सकता है।

दोनों ही तरीकों में आपको RC, आधार/पैन और बैंक खाता जानकारी तैयार रखनी होगी। कंपनी के नाम से आवेदन करने पर कंपनी के पंजीकरण दस्तावेज़ भी अनिवार्य होंगे।

पास एक्टिवेशन प्रक्रिया

आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन करेंगे। सफल सत्यापन के बाद आपका FASTag एनुअल पास सक्रिय कर दिया जाएगा और आप टोल प्लाजा पर एक साल तक बिना रुके सफ़र का आनंद ले सकेंगे।

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