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किसके साथ रहे, किससे करे शादी, यह अडल्ट की चॉइस, बॉम्बे हाई कोर्ट से पिता की याचिका खारिज, जानिए पूरा मामला

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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने लव मैरेज को लेकर अहम फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने वकोला पुलिस अधिकारियों को अल्पसंख्यक समुदाय की एक महिला (31) को महाराष्ट्र के बाहर उस स्थान तक वापस ले जाने का निर्देश दिया है जहां वह अपने दोस्त के साथ रहती है। महिला दूसरे धर्म के अपने दोस्त से शादी करना चाहती थी। घरवाले इसके विरोध में थे, जिसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया था। महिला 10 अक्टूबर को अपने पिता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अदालत में पेश हुई। न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल और श्याम चांडक ने कहा कि वह वयस्क है। वह अपने फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र है।

पिता की याचिका में कहा गया है कि उसकी बेटी 18 अप्रैल को लापता हो गई थी। उन्होंने वकोला पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का ज़िक्र किया जिस पर उन्हें शक है। 3 अक्टूबर को, उनके वकील ने बेटी की सुरक्षा को लेकर आशंका जताई।

जज ने चेंबर में की मुलाकातअभियोजक सुप्रिया काक ने वकोला पुलिस के उस पुलिस स्टेशन से प्राप्त बेटी का एक वीडियो प्रस्तुत किया जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रहती है। पिता के वकील ने कहा कि वह दबाव में बयान दे रही हो सकती है, इसलिए न्यायाधीशों ने वकोला पुलिस अधिकारियों को उसे अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। उन्होंने महिला से चैंबर में पूछताछ की और विशेष रूप से पूछा कि क्या वह दबाव में है और अपनी परेशानियों को व्यक्त करने में उसे कठिनाई हो रही है।

न्यायाधीशों ने कहा, 'उसने अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में स्पष्ट जवाब दिए। उसने बताया कि वह अच्छी नौकरी करती है और महाराष्ट्र के बाहर अपने दोस्त के साथ रह रही है। वह सचमुच उससे शादी करना चाहती है, लेकिन उसके माता-पिता उनकी शादी में बाधा डाल रहे हैं। उसने बताया कि वह तीन महीने की गर्भवती है।'

हाई कोर्ट ने कहा, याचिका में कुछ नहीं बचतास्थिति पर विचार करने के बाद, न्यायाधीशों ने निष्कर्ष निकाला कि वह वयस्क है और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने आगे कहा कि इस स्थिति में, इस याचिका में आगे कुछ भी नहीं बचता। उन्होंने पिता को अपनी बेटी से बात करने की अनुमति दी और कहा कि पिता और बेटी, दोनों ने एक-दूसरे से बात नहीं की, हालांकि उन्होंने एक-दूसरे को देखा।

महिला को सुरक्षा देने का आदेशयाचिका का निपटारा करते हुए, न्यायाधीशों ने कहा कि पक्षों के बीच दुश्मनी को देखते हुए, उसे कुछ पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह उस स्थान तक पहुंच सके जहां वह वर्तमान में अपने दोस्त के साथ रह रही है। उन्होंने वकोला के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अन्य कर्मचारियों की सहायता और सहयोग से, याचिकाकर्ता की बेटी के साथ महाराष्ट्र से बाहर उस स्थान तक जाएं जहां वह वर्तमान में रह रही है। उन्होंने कहा कि महिला अपने स्थानीय क्षेत्र में सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आगे कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है और उसका वकील इस संबंध में उसका मार्गदर्शन करेगा। इसके अलावा, वकोला के पुलिस अधिकारी उस स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करेंगे जहां वह रहती है और उस क्षेत्र में भी उसके लिए कुछ सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
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