नई दिल्ली। देशभर में सोमवार से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। इससे जहां रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों की कीमत हुई है। वहीं, टीवी, फ्रिज, एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी सस्ते हुए हैं। जीएसटी के दायरे से तमाम चीजों और सेवाओं को भी बाहर किया गया है। इनमें बीमा यानी इंश्योरेंस भी है। अब तक बीमा की किस्त पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था, लेकिन अब बीमा लेने वालों को किस्त पर जीएसटी नहीं देनी होगी। बीमा कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस की किस्त बिना जीएसटी लेंगी। हालांकि, बीमा पर जीएसटी खत्म होने के बावजूद इनका प्रीमियम बढ़ने के भी आसार हैं!
इसकी वजह है इनपुट क्रेडिट टैक्स। बीमा कंपनियां भले ही अब इंश्योरेंस पॉलिसी पर बीमा न ले सकें, लेकिन साथ ही वो अब जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी सरकार से नहीं ले सकेंगी। पॉलिसी पर तो जीएसटी हट गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों को दफ्तर वगैरा के मद में जीएसटी तो चुकानी ही होगी। इससे बीमा कंपनियों के लिए मुश्किल बढ़ी है। ऐसे में इसके आसार हैं कि कंपनियां अपनी तरफ से सरकार को चुकाई जाने वाली जीएसटी की भरपाई के लिए बीमा की किस्त बढ़ा दें। हालांकि, कंपनियां अगर ये फैसला लेती हैं, तो पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू करना उनके लिए संभव नहीं रहेगा। ऐसे में पहले बीमा ले चुके लोगों के लिए चिंता की बात नहीं है।
ऐसे में अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस कराना है, तो जल्दी करा लीजिए। ताकि जीएसटी खत्म होने के बावजूद भविष्य में किस्त में किसी तरह की संभावित बढ़ोतरी से बच सकें। इससे कम पैसे में आप अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगे। यहां ये भी जान लीजिए कि सरकार ने सिर्फ लाइफ, टर्म और मेडिकल इंश्योरेंस पर ही जीएसटी खत्म की है। वाहनों के बीमा पर पहले की ही तरह 18 फीसदी जीएसटी लिया जाता रहेगा।
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