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Income Tax Refund में हो सकती है देरी! जानिए क्यों समय पर ITR फाइल करने के बावजूद नहीं आएगा रिफंड जल्दी

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आयकर रिटर्न (ITR) समय से भरने के बावजूद इस बार टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। यदि आप वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जल्द ही ITR भरने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि आखिर इस बार टैक्स रिफंड मिलने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं।

समय पर ITR भरने से रिफंड जल्दी मिलता है – लेकिन इस बार नहीं!

आमतौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समय पर भरे गए ITR को जल्दी प्रोसेस करता है। अगर रिटर्न में कोई गड़बड़ी नहीं हो, तो कुछ हफ्तों में रिफंड की राशि सीधे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। यही वजह है कि जो लोग सबसे पहले ITR फाइल करते हैं, उन्हें रिफंड जल्दी मिल जाता है।

लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। कुछ टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग की ओर से ईमेल भेजा गया है, जिसके कारण उनका रिफंड अटक सकता है।

इस बार रिफंड में देरी की असली वजह क्या है?

Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार, कई टैक्सपेयर्स को 11 मार्च 2025 को आयकर विभाग की ओर से एक ईमेल मिला है। यह ईमेल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा भेजा गया है। इसमें बताया गया है कि उनका रिटर्न अभी तक असेस या री-असेस नहीं हुआ है, इसलिए रिफंड पर रोक लगाई जा रही है।

यदि असेसमेंट के बाद कोई बकाया टैक्स सामने आता है, तो उसे रिफंड अमाउंट से एडजस्ट कर दिया जाएगा। इस वजह से आपका रिफंड कम मिल सकता है या देर से आएगा।

अपना ईमेल जरूर चेक करें – हो सकता है आप भी प्रभावित हों

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी टैक्सपेयर्स को अपने ईमेल की जांच करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा ईमेल मिला है, तो इस साल रिफंड में देरी संभव है। वहीं, जिन लोगों को यह मेल नहीं मिला है, उनके रिटर्न को दोबारा जांचने की जरूरत नहीं है, और उन्हें रिफंड समय पर मिल सकता है।

धारा 245 के तहत किया जाएगा रिफंड एडजस्ट

इनकम टैक्स विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि पुराने टैक्स का कोई बकाया है, तो उसे वर्तमान वर्ष के रिफंड से एडजस्ट किया जा सकता है। यह प्रक्रिया इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 245(2) के तहत की जाती है।

खास बात यह है कि इस धारा के तहत एडजस्टमेंट के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, जिससे रिफंड और ज्यादा समय ले सकता है।

अब टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए?
  • समय पर और सही जानकारी के साथ ITR फाइल करें।
  • अपने ईमेल इनबॉक्स पर नजर बनाए रखें।
  • इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर रिटर्न की स्थिति चेक करते रहें।
  • यदि असेसमेंट से जुड़ा कोई मेल मिला हो, तो किसी टैक्स प्रोफेशनल की सलाह जरूर लें।
  • संक्षेप में कहें तो इस साल रिफंड मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन अगर आप सतर्क और जागरूक रहें, तो किसी भी असुविधा से बचा जा सकता है।

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