राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में भर्ती प्रक्रिया के अस्तित्व पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को 26 मई तक का समय दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार द्वारा तय समय सीमा तक कोई निर्णय नहीं लिया गया तो अभ्यर्थियों और प्रक्रिया से जुड़े जिम्मेदार पक्षों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि इस मामले पर निर्णय लेने के लिए 21 मई को कैबिनेट उप-समिति की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले 13 मई को प्रस्तावित बैठक देश में सुरक्षा स्थिति और मंत्रियों की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो सकी थी। अब सरकार को 26 मई तक कोर्ट को बताना होगा कि एसआई भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी या नहीं।
इसकी सीधी जिम्मेदारी अधिकारियों और विभाग की होगी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि 26 मई के बाद कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। भर्ती की वैधता को लेकर उठाए गए सवालों के लिए समय सीमा तय करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार ऐसा करने में असमर्थ रहती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और विभागों की होगी।
सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती।
उल्लेखनीय है कि एसआई भर्ती 2021 परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से यह मामला लगातार विवादों में है। एक ओर जहां प्रक्रिया निरस्त होने से कई अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार अभी तक इस पर स्पष्ट रुख नहीं अपना सकी है। अब सबकी निगाहें 21 मई को होने वाली उपसमिति की बैठक और 26 मई को अदालत में पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं।
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