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संभल के सांसद जिया उर रहमान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे की कार्यवाही पर रोक

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Prayagraj, 27 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल के सांसद जिया उर रहमान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता और राज्य को नोटिस जारी कर सांसद की याचिका पर जवाब मांगा है. साथ ही अगली सुनवाई के लिए आठ दिसम्बर की तारीख लगाई है.

सांसद के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन में मुरादाबाद के बिलारी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. आरोप है कि 21 अप्रैल 2024 को लोकसभा प्रत्याशी जिया उर रहमान व अन्य लोग बिलारी कस्बे में आचार संहिता का उल्लंघन कर चुनावी बैठक कर रहे थे. अन्य कई आरोप भी लगाए गए थे. ट्रायल कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया था. याची ने याचिका में चुनौती देते हुए मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग की है.

याची के अधिवक्ता सैयद इकबाल अहमद का कहना था कि याची शादी समारोह में गया था, उस दौरान 10-12 लोग इकट्ठा हो गए. इसी आधार पर पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन व अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज किया है जबकि याची पर इस मामले में कोई मुकदमा नहीं बनता है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने लम्बित मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी.

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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