– याचिकाकर्ता को याचिका में बदलाव कर दोबारा याचिका दायर करने की अनुमति दी
नई दिल्ली, 21 अप्रैल . सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा की जांच की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका में बदलाव कर दोबारा याचिका दायर करने की अनुमति दे दी.
सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी दो याचिकाएं दायर की गई थीं. एक याचिका वकील शशांक शेखर झा और दूसरी याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की थी. याचिकाओं में वक्फ संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी. वकील शशांक शेखर झा की याचिका में इस हिंसा की एसआईटी से जांच की मांग की गई थी. वहीं वकील विशाल तिवारी ने याचिका में कहा था कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच का दिशा-निर्देश जारी किया जाए. याचिका में राज्य सरकार को दिशा-निर्देश देने की मांग की गई थी कि लोगों की जान-माल की सुरक्षा के निर्देश दिए जाएं.
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर और मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून को लेकर हिंसा हुई थी. कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था.
————
/ वीरेन्द्र सिंह
You may also like
अमेरिका : ओक्लाहोमा में तूफान से तीन लोगों की मौत
राहुल गांधी विदेश में खराब करते हैं देश की इज्जत : मोहन यादव
रामबन में तबाही भी नहीं रोक पाई शादी, हाईवे पर फंसे दूल्हा-दुल्हन के लिए देवदूत बनी भारतीय सेना
काशी का लोलार्क कुंड, जहां नि:संतान दंपतियों की भरती है गोद, चर्म रोग से मिलती है मुक्ति
गाजियाबाद में महिला ने पति पर शराब के नशे में क्रूरता का आरोप लगाया