न्यायालय ने सजा के साथ 25 हजार रूपए लगाया अर्थदंड
प्रयागराज, 31 जुलाई (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज जनपद में स्थित शिवकुटी पुलिस की प्रभावी पैरवी की वजह से जनपद न्यायालय के विषेश न्यायाधीश पास्को एक्ट कक्ष संख्या -1 ने गुरुवार को दुष्कर्म मामले के आरोपित को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 25 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी गुरुवार को पुलिस उपायुक्त नगर अभिषेक भारतीय ने दी।
उन्होंने बताया कि शिवकुटी थाना क्षेत्र के हौलीपर मेहदौरी निवासी हेमंत कुमार पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र के खिलाफ वर्ष 2013 में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शिवकुटी थाने के मॉनिटरिंग सेल के उपनिरीक्षक रामनरेश सिंह यादव,कोर्ट मोहर्रिर उपनिरीक्षक भोला सिंह,सिपाही अभिषेक कुमार यादव एवं एडीजीसी मनीष कुमार त्रिपाठी इस मामले की पैरवी न्यायालय में कर रहे थे। समय से प्रभावी ढंग से पैरवी करने की वजह से आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध कराने में कामयाब हो गए। दोष सिद्ध होने के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष संख्या एक ने सजा सुनाया।
—————
(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल
You may also like
71वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार: शाहरुख़ ख़ान और विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड
कार्टून : निद्रा मंत्री
डॉ. मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवा) का पदभार ग्रहण किया
प्रधानमंत्री ओली 3 से 8 अगस्त तक तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर
नेपाल ने अपने दो नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भारत से नए एयर रूट देने की मांग की