नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने टैक्स सिस्टम में ऐसा धमाकेदार बदलाव किया है, जो हर किसी की जेब पर असर डालेगा। 3 सितंबर की रात को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में GST Reforms 2.0 को हरी झंडी दे दी गई। इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर (GST) की पूरी संरचना में बड़े बदलाव किए गए हैं, जो 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगे।
आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये बदलाव हैं क्या? ये व्यापारियों, दुकानदारों और आम लोगों पर कैसे असर डालेंगे? तो चलिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि इस नए फैसले में क्या है खास।
जीएसटी परिषद ने टैक्स सिस्टम को और सरल करने का बड़ा कदम उठाया है। पहले जहां 5%, 12%, 18% और 28% के चार टैक्स स्लैब हुआ करते थे, अब इन्हें घटाकर सिर्फ तीन स्लैब कर दिया गया है:
- 5%: जरूरी और बेसिक चीजों के लिए।
- 18%: ज्यादातर सामान्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए।
- 40%: खास तौर पर सिन गुड्स (जैसे तंबाकू, शराब) और लग्जरी आइटम्स के लिए।
12% और 28% के स्लैब को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इससे टैक्स सिस्टम में साफ-सफाई और स्थिरता आएगी, जिससे व्यापारियों और ग्राहकों को समझने में आसानी होगी।
अब सवाल ये उठता है कि क्या दुकानों और गोदामों में पहले से रखे सामान पर भी नई GST दरें लागू होंगी? जवाब है- हां! 22 सितंबर 2025 से हर सामान, चाहे वो पुराना हो या नया, नई टैक्स दरों के हिसाब से बिकेगा। यानी अगर किसी दुकान में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी या कूलर जैसे सामान पहले से मौजूद हैं, तो उनकी बिलिंग भी नई दरों पर होगी। इससे दुकानदारों को थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है।
दुकानदारों के लिए राहत या मुसीबत?नए टैक्स स्लैब लागू होने से दुकानदारों के मन में एक डर है कि पुराने स्टॉक पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के जरिए दुकानदारों को कुछ राहत मिल सकती है। शुरुआत में भले ही थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन सरकार ने इस नीति को लागू करने के लिए कई रास्ते खुले रखे हैं। इससे व्यापारियों को लंबे समय में फायदा होने की उम्मीद है।
आम जनता की जेब को मिलेगी राहतGST दरों में बदलाव का सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को होगा। कई रोजमर्रा की चीजें अब सस्ती हो सकती हैं, जिससे आपकी जेब पर बोझ कम होगा। ये बदलाव खास तौर पर नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू होंगे। त्योहारी सीजन को देखते हुए ये फैसला बाजार में खरीदारी को बढ़ावा दे सकता है। सस्ते सामान से ग्राहकों की मांग बढ़ेगी और बाजार में नई रौनक आएगी।
You may also like
अंतरिक्ष से आया रहस्यमयी 3I/ATLAS, अजीब संरचना और CO₂ कोमा के साथ
इसराइली हमले पर क़तर के विदेश मंत्रालय ने ये कहा
8वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सैलरी में आएगा बड़ा उछाल!
सीपी राधाकृष्णन चुने गए भारत के उपराष्ट्रपति, बी सुदर्शन रेड्डी को हराया
बंगाल में भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी, ट्रक और पर्यटक फंसे